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Rajasthan Khadya Suraksha Yojana 2022

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राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2022

NFSA खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने हेतु आवेदन 2022

WWW.RNEMITRA.COM

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना

प्रिय कियोस्कधारक आपको सूचित किया जाता है कि Revenue Department की NFSA सर्विस चालू हो चुकी है। :-

 "Application for submission of appeal for inclusion under the Food Security Scheme (NFSA urban area) 2022"

तथा  "Application for submission of appeal for inclusion under the Food Security Scheme (NFSA Rural area) 2022"

 ये सेवाएं ई-मित्र पोर्टल पर प्रारम्भ कर दी गयी है | 

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 " खाद्य सुरक्षा अधिनयम के अंतर्गत गेहूं प्राप्त करने से कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से
जरूरतमंद अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित हैं ऐसे परिवारों NFSA (National Food Security Act) को पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्ध परिवारों को शामिल करते हुए से छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग लाख नए परिवार जोड़ने की घोषणा की है |

नोट - अतिमहत्वपूर्ण सुचना आवेदक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े होना आवश्यक है इस पर OTP आयेगी

  • NFSA का पूरा नाम National Food Security Act 2013 है |
  • NFSA खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने हेतु आवेदन है |
  • NFSA में जब तक किसी वक्ति का नाम जुड़ा हुआ नहीं होगा तब तक वह भामाशाह द्वारा मिलने वाली हॉस्पिटल सुविधाओ का लाभ नहीं ले सकता है |
  • खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है ।
  • राजस्थान के हर व्यक्ति तक खाद्य सामग्री पहुंच सके इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को उचित मूल्य पर राशन मिलेगा और काफी दाम में सभी पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करवाया जाएगा राजस्थान में आपका नाम खाद्य सुरक्षा लिस्ट में आने पर ही आपको उचित मूल्य की दुकान से चावल गेहूं एवं अन्य सामग्री सस्ती दरों पर मिलेगी ।
  • राजस्थान के ऐसे नागरिक जिनका राशन कार्ड बना हुआ है और खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें ईमित्र के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरना होगा ।
  • खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आपको अपने नजदीक की ईमित्र पर जाना होगा वह आपको एक फॉर्म देगा उसे भरकर आप अपने ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक वह अपने हल्का के पटवारी के हस्ताक्षर बामोर लगवा कर उसे वापस आपको ईमित्र पर ही जमा कराना होगा आप फोरम ईमित्र पर या ऑफिस कहीं पर भी जमा करवा सकते हो पहले ऑफिस में होता था लेकिन अभी मित्र पर कर दिया है आप अपने हिसाब से देख लेना फॉर्म जमा करवाने के बाद 20 से 25 दिनों में आपका नाम काट दे सुरक्षा योजना की सूची में जोड़ दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको गेहूं यानी की आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा।

    राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2022 पात्रता (Eligibility)

    राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये है , जो निम्न प्रकार है :-

    समावेशन ( Inclusion) की प्राथमिकता श्रेणी

    1. अन्त्योदय परिवार 2. बीपीएल परिवार 3. स्टेट बीपीएल परिवार 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी 5k. भूमिहीन कृषक 5l. सीमान्त कृषक 5m. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्ता में न आते हो। 6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष 7. समस्त सरकारी हास्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण] जनजाति विभाग शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कालेज एवं स्कूलों के हास्टल) 8. एकल महिलाए 9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक 10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम 11. कचरा बीनने वाले परिवार 12. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार 13. साईकिल रिक्शा चालक 14. पोर्टर (कुली) 15. कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति 16. घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक 17. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी 18. लघु कृषक 19. आस्था कार्डधारी परिवार 20. अनुसूजित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम 2315 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति 21. एड्स (उपार्जित प्रतियां अभावजनित संलक्षण रांेग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार 22. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार 23. बहु-विकलांग एवं मदबुव्यक्ति। (21 श्रेणियाँ) 24. पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार। 25. डायन प्रताडना निवारण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएं 26. निसंतान वृद्ध दंपत्ति 27. वृद्ध दंपत्ति जिनके केवल दिव्यांग संतान हो ऐसे परिवार द्वारा जो उपरोक्त योजनाओ में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं / वर्गो में शामिल है , उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा | 5a. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना 5b. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 5c. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना 5d. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 5e. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना 5f. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 5g. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार 5h. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना 5i. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार 5j. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार


    खाद्य सुरक्षा योजना 2022 के लिए कौन कौन पात्र नहीं है

     

    1. ऐसा परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता है तो उसको इस योजना का लाभ नही मिलेगा |
    2. ऐसा परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओ में नियमित
      कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
    3. ऐसा परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के पास चारपहिया वाहन है(ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन
      को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो।)
    4. ऐसा परिवार, जिसके सभी सदस्यो के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से
      अधिक हो।
    5. ऐसा परिवार, जिसके सभी सदस्यो की कुल आय 1 लाख वार्षिक से अधिक हो।
    6. ऐसा परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का
      मकान हो।

      दस्तावेजों की सूची

      1. सभी सदस्यों के आधार कार्ड
      2. आवेदक का फोटो
      3. राशन कार्ड 
      4. जन आधार कार्ड
      5. पहचान पत्र
      6. श्रमिक कार्ड (यदि हो तो)
      7. जॉब कार्ड (नरेगा में 100 काम किया हो तो)
      8. नकल (लागू हो तो )

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